Jharkhand News: झारखंड सरकार ने ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026 को राज्यभर में लागू करने की प्रक्रिया तेज कर दी है. इसको लेकर विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें नई व्यवस्था के क्रियान्वयन को लेकर विस्तृत चर्चा हुई.
बैठक में जानकारी दी गई कि केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026 लागू कर दिया है. अब इसे झारखंड के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी तरीके से लागू करने की तैयारी की जा रही है. राज्य स्तर पर गठित कोर कमेटी की यह पहली बैठक थी.
विकास आयुक्त ने पंचायत स्तर पर कचरा अलग करने के लिए स्थान चिन्हित करने और प्रोसेसिंग प्लांट विकसित करने का निर्देश दिया. योजना के तहत प्रत्येक जिले में दो से तीन क्लस्टर बनाकर वैज्ञानिक तरीके से कचरे के निस्तारण की व्यवस्था तैयार की जाएगी.
घर-घर से कचरा उठाव के लिए थर्ड पार्टी एजेंसियों को जोड़ने पर भी चर्चा हुई. इसके तहत चार अलग-अलग डिब्बों वाले ई-रिक्शा से कचरा संग्रहण करने की योजना बनाई गई है. वहीं ग्रामीण इलाकों में ट्राइसाइकिल के जरिए कचरा संग्रहण किया जाएगा.
बैठक में पुरानी डंप साइटों की सफाई, वृक्षारोपण और आवश्यकता पड़ने पर भूमि अधिग्रहण जैसे विषयों पर भी विचार किया गया. साथ ही निर्देश दिया गया कि कचरा प्रोसेसिंग प्लांट आबादी वाले क्षेत्रों, अस्पतालों और जल स्रोतों से दूर स्थापित किए जाएं.