Jharkhand News: झारखंड सरकार के पथ निर्माण विभाग ने कर्मचारियों और अधिकारियों की सेवा संबंधी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए नई शिकायत निवारण व्यवस्था लागू की है. विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के तहत संयुक्त सचिव रोशन कुमार साह को सेवा शिकायत निवारण पदाधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
यह व्यवस्था झारखंड सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली-2026 के प्रावधानों के तहत लागू की गई है. विभागीय स्तर पर प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद आदेश जारी किया गया.
नई प्रणाली के तहत विभागीय कर्मी नियुक्ति, वेतन, प्रोन्नति, सेवा संपुष्टि, एसीपी, एमएसीपी, वरीयता निर्धारण और सेवानिवृत्ति लाभ से जुड़ी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे. इसके अलावा पेंशन, ग्रेच्युटी और जीपीएफ भुगतान से जुड़े मामलों को भी इसमें शामिल किया गया है.
नियमों के मुताबिक, प्राप्त शिकायतों का निपटारा अधिकतम 60 कार्य दिवस के भीतर करना होगा. साथ ही सुनवाई के लिए हर सप्ताह कम से कम एक दिन निर्धारित किया जाएगा, ताकि मामलों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित हो सके.
यदि कोई कर्मचारी विभागीय निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है, तो वह 30 दिनों के भीतर अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव या सचिव स्तर पर अपील कर सकेगा. सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि शिकायतों के समाधान में लापरवाही या अनावश्यक देरी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है.
विभाग का कहना है कि नई व्यवस्था से प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही मजबूत होगी तथा कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं का तेजी से समाधान हो सकेगा.