Ranchi News: मनी लॉन्ड्रिंग मामले की आरोपी आईएएस (IAS) अधिकारी पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा ने सिंगापुर से लौटने के बाद अपना पासपोर्ट अदालत में जमा कर दिया है. दोनों अपनी बेटी के इलाज के लिए विदेश गए थे, जहां से वापस आने के बाद उन्होंने पीएमएलए (PMLA) की विशेष अदालत के निर्देशों का पालन करते हुए यह कदम उठाया.
कोर्ट ने दी थी 7 दिनों की मोहलत
पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत ने पिछली 4 मई को पूजा सिंघल और अभिषेक झा को सिंगापुर जाने की इजाजत दी थी. कोर्ट के आदेश के मुताबिक, दोनों को 31 मई तक हर हाल में भारत लौटना था और देश वापसी के एक हफ्ते के भीतर अपना पासपोर्ट अदालत में सरेंडर करना था, जिसका उन्होंने पालन किया है.
बेटी की गंभीर बीमारी के कारण मिली थी राहत
अदालत में दायर याचिका में बताया गया था कि उनकी बेटी एक गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारी (लार्ज सेरेब्रल आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन) से जूझ रही है. मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार, बीमारी की वजह से बच्ची की आंखों की रोशनी लगातार कमजोर हो रही थी और उसे बार-बार दौरे भी पड़ रहे थे.
डॉक्टरों की सलाह पर गए थे सिंगापुर
इस गंभीर स्थिति को देखते हुए एम्स और फोर्टिस अस्पताल के डॉक्टरों ने परिवार को विदेश में विशेषज्ञ से परामर्श और इलाज कराने की सलाह दी थी. इसी आधार पर बच्ची के इलाज के लिए कोर्ट से सिंगापुर जाने की अनुमति मांगी गई थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया था. अब अवधि पूरी होने पर दोनों समय से लौट आए हैं.