Khan Sir Patna Court: पटना के चर्चित कोचिंग फायरिंग मामले में आरोपी बनाए गए फैजल खान उर्फ खान सर को जिला अदालत से बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। अदालत ने उन्हें अंतरिम संरक्षण प्रदान करते हुए अगली सुनवाई तक किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से राहत दी है।
गलत तरीके से फंसाया गया, पुलिस ने पेश किए सबूत
सुनवाई के दौरान खान सर के वकील ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल का मामले से कोई प्रत्यक्ष आपराधिक संबंध नहीं है और उन्हें गलत तरीके से आरोपी बनाया गया है। वहीं पुलिस ने एफआईआर, जांच की प्रगति और अब तक जुटाए गए साक्ष्यों को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया।
दोनों पक्षों की दलीलों के बाद अदालत का बड़ा फैसला
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला जज ने फैजल खान को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश जारी किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा। इससे फिलहाल खान सर को कानूनी सुरक्षा मिल गई है।
कोचिंग विवाद के बाद हुई थी फायरिंग, दो गार्ड पहले से हिरासत में
यह मामला पटना के दो कोचिंग संस्थानों के बीच विवाद के बाद हुई फायरिंग की घटना से जुड़ा है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कदमकुआं थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस जांच में फायरिंग के दौरान कोचिंग संस्थान से जुड़े दो गार्डों की भूमिका सामने आई, जिन्हें पहले ही न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है।
खान सर की तलाश में पुलिस की लगातार छापेमारी
मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने पहले पुलिस से केस डायरी और जांच से जुड़े दस्तावेज मांगे थे। अगली सुनवाई में विस्तृत जांच रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों पर विचार किया जाएगा। विवाद के बाद से खान सर सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार वह अंडरग्राउंड हैं, जबकि पटना पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी। पटना के एसएसपी कार्तिक शर्मा ने भी उनकी तलाश में कई स्थानों पर दबिश देने की पुष्टि की थी।