Ranchi News: विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) द्वारा संचालित 90 दिवसीय विधिक जागरूकता कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को कांके प्रखंड में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डिप्टी एलएडीसी राजेश कुमार सिन्हा ने लोगों को बाल श्रम के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करते हुए बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने का आह्वान किया।
14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी अपराध
उन्होंने कहा कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी कराना कानूनन अपराध है और प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। समाज की जिम्मेदारी है कि वह बच्चों को बाल श्रम से बचाकर विद्यालय तक पहुंचाने में सहयोग करे। इस दौरान उन्होंने विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 तथा नालसा के टोल फ्री नंबर 15100 की जानकारी भी दी।
राष्ट्रीय लोक अदालत, सरकारी योजनाओं और निःशुल्क विधिक सहायता की दी गई जानकारी
शिविर में आगामी 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में भी लोगों को जागरूक किया गया। पीएलवी देवंती कुमारी, बबीता कुमारी एवं अन्य वक्ताओं ने सरकारी योजनाओं और डालसा द्वारा प्रदान की जाने वाली निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों के बीच पंपलेट और लिफलेट वितरित किए गए।