Ranchi News : मादक पदार्थ तस्करी के एक मामले में अदालत ने दोषी कुंदन कुमार को 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में उसे एक वर्ष की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
अदालत ने आरोपों को माना साबित, वर्ष 2022 में हुई थी गिरफ्तारी
अपर न्यायायुक्त शैलेन्द्र कुमार की अदालत ने 12 जून को कुंदन कुमार को दोषी करार दिया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने में सफल रहा है। दोषसिद्धि के बाद आरोपी की जमानत रद्द कर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
मामला 30 जुलाई 2022 का है। गुप्त सूचना मिलने पर जगन्नाथपुर थाना पुलिस ने लटमा रोड पर वाहन जांच अभियान चलाया था। इसी दौरान बाइक पर सवार दो संदिग्ध व्यक्तियों को रोककर तलाशी ली गई।
पुलिस जांच में उनके पास से 5.3 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ था। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने स्वीकार किया था कि वे उड़ीसा से गांजा लेकर आए थे और नामकुम के तुम्बागुटू इलाके में इसकी बिक्री करने जा रहे थे। मामले की जांच और सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।