Chakradharpur Division: चक्रधरपुर मंडल ने यात्रियों की सुरक्षा और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण नियमों को सख्ती से लागू किया है। इन नियमों का उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण प्रदान करना है।
ट्रेनों और रेलवे परिसर में धूम्रपान करना सख्त मना है। इसके लिए निम्नलिखित कारण हैं:
आग लगने का खतरा बढ़ जाता है
अन्य यात्रियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है
रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 167 के तहत रेलवे परिसर और ट्रेनों में धूम्रपान करना प्रतिबंधित है
उल्लंघन करने पर न्यूनतम ₹200 का जुर्माना लगाया जा सकता है
स्टेशनों, प्लेटफार्मों या कोचों के अंदर कूड़ा फैलाना प्रतिबंधित है। इसके लिए निम्नलिखित कारण हैं:
स्वच्छता प्रयासों में बाधा उत्पन्न होती है
यात्रियों के यात्रा अनुभव को खराब करता है
उल्लंघन करने पर ₹500 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है
यात्रियों को ट्रेनों में ज्वलनशील और खतरनाक सामग्री ले जाने या रखने की अनुमति नहीं है। इसके लिए निम्नलिखित कारण हैं:
रेलवे सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं
उदाहरणों में शामिल हैं: पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, एलपीजी सिलेंडर, पटाखे, माचिस की तीलियां, सिगरेट, मिट्टी के तेल का चूल्हा, गैस सिलेंडर और अन्य ज्वलनशील पदार्थ
चक्रधरपुर मंडल यात्रियों से आग्रह करता है कि वे सुरक्षा और स्वच्छता के नियमों का पालन करें और किसी भी संदिग्ध या असुरक्षित गतिविधि की सूचना रेलवे कर्मचारियों को दें। सभी का सहयोग एक सुरक्षित और स्वच्छ रेलवे यात्रा के लिए आवश्यक है।