Ranchi News : उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा से जुड़े चर्चित पेपर लीक मामले में आरोपी सोनू शर्मा और मोनू कुमार की अग्रिम जमानत याचिका पर शनिवार को रांची सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। अपर न्याययुक्त योगेश कुमार की अदालत में मामले के अनुसंधानकर्ता (आईओ) उपस्थित हुए, लेकिन उन्होंने केस डायरी प्रस्तुत नहीं की। इस पर अदालत ने अगली सुनवाई में अद्यतन केस डायरी दाखिल करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने फिलहाल गिरफ्तारी पर लगाई रोक, 166 लोगों की हुई थी गिरफ्तारी
सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों आरोपियों के खिलाफ अगले आदेश तक किसी भी प्रकार की पीड़क कार्रवाई पर रोक बरकरार रखी। इससे पहले भी अदालत ने अनुसंधानकर्ता को केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था, लेकिन निर्धारित तिथि पर भी केस डायरी उपलब्ध नहीं कराई गई।
पुलिस के अनुसार, सोनू शर्मा और मोनू कुमार कथित तौर पर प्रश्नपत्र हल कराने वाले गिरोह से जुड़े हुए हैं। इस बहुचर्चित मामले में अब तक 161 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, जबकि छह आरोपियों की जमानत याचिकाएं अदालत खारिज कर चुकी है।
गौरतलब है कि 11 अप्रैल को पुलिस ने तमाड़ थाना क्षेत्र के रड़गांव में छापेमारी कर 166 लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक, इनमें अंतरराज्यीय पेपर लीक और प्रश्नपत्र सॉल्वर गिरोह के पांच कथित सरगना भी शामिल थे। जांच में सामने आया था कि अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले प्रश्न और उनके उत्तर याद कराए जा रहे थे तथा उनके मोबाइल फोन और एडमिट कार्ड अपने कब्जे में रखे गए थे।