Ranchi News: रांची के लालपुर थाना क्षेत्र के नगड़ा टोली निवासी महेश सुरीन हत्याकांड में अदालत ने आरोपी अतुल मुंडा को दोषी करार दिया है. अपर न्यायायुक्त ओंकारनाथ चौधरी की अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद गुरुवार को यह फैसला सुनाया. अब दोषी की सजा पर 30 जून को सुनवाई होगी.
2022 में हुई थी वारदात
यह मामला फरवरी 2022 का है. प्राथमिकी के अनुसार 14 फरवरी की शाम एक युवती से कथित छेड़खानी को लेकर अतुल मुंडा और कुछ लोगों के बीच विवाद और मारपीट हुई थी. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया था.
समझौता कराने पहुंचे थे महेश सुरीन
अगले दिन 15 फरवरी की शाम महेश सुरीन, अंकित मुंडा और नवीन मुंडा विवाद को सुलझाने के उद्देश्य से अतुल मुंडा के घर पहुंचे थे. बताया गया कि उस समय अतुल मुंडा घर की दूसरी मंजिल पर मौजूद था. उसे नीचे लाने के दौरान अचानक उसने हथौड़े से महेश सुरीन के सिर पर हमला कर दिया.
इलाज के दौरान हुई थी मौत
हमले में गंभीर रूप से घायल महेश सुरीन को तत्काल इलाज के लिए रिम्स में भर्ती कराया गया था. हालांकि उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई थी. घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी.
भाई ने दर्ज कराई थी प्राथमिकी
महेश सुरीन की मौत के बाद उनके भाई राजेश सुरीन ने लालपुर थाना में कांड संख्या 25/2022 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी. पुलिस जांच और गवाहों के बयान के आधार पर मामला अदालत तक पहुंचा. मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी अतुल मुंडा को हत्या का दोषी माना है. अब 30 जून को होने वाली सुनवाई में अदालत दोषी को दी जाने वाली सजा पर अंतिम निर्णय सुनाएगी.