Hookah Bars Ban In Jharkhand: झारखंड सरकार ने हुक्का बार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। राज्यपाल के आदेश से विधि विभाग के प्रधान सचिव सह विधि परामर्शी ने इसे आम जनता के लिए जारी कर दिया है। झारखंड कोटपा संशोधन बिल 2021 को केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद हेमंत सोरेन सरकार ने भी अपनी मुहर लगा दी है।
यदि किसी ने कानून का उल्लंघन किया तो सख्त सजा के साथ जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। मूल अधिनियम की धारा 27 के आधार पर यह अपराध जमानती लेकिन संज्ञेय माना जायेगा। झारखंड विधानसभा द्वारा पारित यह संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया था। राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन के बाद विधेयक राजभवन होते हुए विधि विभाग के पास अंतिम मंजूरी के लिए भेजा गया था।
झारखंड में पहले भी कई बार तंबाकू उत्पादों की बिक्री मसलन गुटखा और खैनी की बिक्री पर रोक लगाया जा चुका है। पिछले दिनों सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट और शराब पीने पर प्रतिबंध लगा दिया था। खुले में सिगरेट पीने पर दोषी को 1000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
झारखंड सरकार का उद्देश्य राज्य में तंबाकू उत्पादों के सेवन को कम करना और लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। सरकार ने इस संबंध में कई कदम उठाए हैं और आगे भी उठाएगी।
झारखंड में हुक्का बार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय एक स्वागत योग्य कदम है। इससे राज्य में तंबाकू उत्पादों के सेवन को कम करने में मदद मिलेगी और लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा होगी। सरकार को इस कानून को सख्ती से लागू करना चाहिए और उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।