Ranchi News : स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2016 की नियुक्ति से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) को प्रतिवादियों को याचिका की प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस एम.एस. सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में हुई।
सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले की अगली तारीख 14 जुलाई निर्धारित की। साथ ही सरकार और JSSC को निर्देश दिया कि यदि उनके संशोधन आवेदन में कोई त्रुटि है तो उसे 7 जुलाई तक दूर कर लिया जाए।
वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमीशन के आदेश पर भी उठाया सवाल
राज्य सरकार ने अपने संशोधन आवेदन में कहा है कि हाईकोर्ट की एकल पीठ ने पूर्व आदेश में संशोधन करते हुए न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी को वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमीशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। सरकार का तर्क है कि जब इस मामले से संबंधित अपील पहले से ही खंडपीठ में लंबित है, तब समानांतर सुनवाई उचित नहीं है।
सरकार ने एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि समानांतर कार्यवाही से न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। फिलहाल शिक्षक नियुक्ति मामले में वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमीशन के समक्ष सुनवाई जारी है।