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  • 2025-06-25

Jamshedpur Zila Parishad Bail: जिला परिषद सदस्य करण सिंह को झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत, रंगदारी और मारपीट के मामले में गए थे जेल

Jamshedpur: जिले के चर्चित जिला परिषद सदस्य करण सिंह को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने 29 मई को रंगदारी, मारपीट और धमकी के आरोप में गिरफ्तार किए गए करण सिंह को जमानत दे दी है। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए बुधवार को यह फैसला सुनाया।
गौरतलब है कि करण सिंह, जो घाटशिला के निवासी हैं, को घाटशिला पुलिस ने कारोबारी रोशन लाल गुप्ता की शिकायत पर 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। शिकायत में कहा गया था कि दाहीगोड़ा हनुमान मंदिर के पास एक अपार्टमेंट के ड्रेनेज निर्माण को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद बिल्डर ने रंगदारी मांगने, मारपीट और धमकी देने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया।

इस मामले में भाजपा नेता हरप्रीत सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था। घाटशिला कोर्ट ने उन्हें पहले ही जमानत दे दी थी। करण सिंह की भी जमानत की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन निचली अदालत में अंतिम क्षणों में जज ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

इसके बाद करण सिंह के वकील अनिल कुमार कश्यप ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, जहां सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। अब वे जेल से रिहा होकर बाहर आ सकेंगे।

यह मामला राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में काफी चर्चित रहा है, और अब हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद करण सिंह समर्थकों में राहत की लहर है।
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