Kairav Gandhi Kidnapping Case: जमशेदपुर के उद्योगपति कैरव गांधी के अपहरण और फिरौती से जुड़े चर्चित मामले की सुनवाई अब सत्र न्यायाधीश की अदालत में होगी. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) की अदालत पहले ही इस मामले में गिरफ्तार 11 आरोपियों के खिलाफ संज्ञान ले चुकी है. अब अगली प्रक्रिया के तहत आरोप तय किए जाएंगे और उसके बाद गवाहों के बयान दर्ज होने की संभावना है.
दो आरोपियों की जमानत याचिका पर 18 जुलाई को सुनवाई
बचाव पक्ष के अधिवक्ता योगराज श्रीवास्तव ने बताया कि पंजाब के लुधियाना से गिरफ्तार मनप्रीत सिंह और अमरेंद्र सिंह की जमानत याचिका पर 18 जुलाई को सुनवाई होगी.
जनवरी में हुआ था अपहरण, 13 दिन बाद हुई थी बरामदगी
मामला 13 जनवरी 2026 का है, जब कैरव गांधी का बिष्टुपुर इलाके से अपहरण कर लिया गया था. पुलिस ने करीब 13 दिन बाद, 26 जनवरी को उन्हें बरही हाईवे से सकुशल बरामद किया था.
तीन राज्यों से हुई थीं गिरफ्तारियां
जांच के दौरान पुलिस ने बिहार, पश्चिम बंगाल और पंजाब से कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा. हालांकि बिहार निवासी शाद आलम और पंजाब के तेजिंदर पाल सिंह अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं. पुलिस इस मामले में आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है और पहचान परेड (टीआई परेड) की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है. वहीं, कई आरोपियों की जमानत याचिकाएं अदालत पहले ही खारिज कर चुकी है.