Jamshedpur: टाटानगर रेलवे प्रशासन ने बारीगोड़ा इलाके में रेलवे की जमीन पर बने अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है. दक्षिण पूर्व रेलवे की ओर से जारी नोटिस में संबंधित लोगों को 15 दिनों के भीतर जमीन खाली करने का निर्देश दिया गया है. रेलवे ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय तक कब्जा नहीं हटाने पर कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी. दक्षिण पूर्व रेलवे, टाटानगर के सेक्शन इंजीनियर (वेस्ट) की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि बारीगोड़ा क्षेत्र में रेलवे की जमीन पर अनधिकृत रूप से मकान बनाए गए हैं. रेलवे प्रशासन ने इसे अतिक्रमण मानते हुए संबंधित कब्जाधारियों को जमीन खाली करने का आदेश दिया है.
12 अगस्त तक दिया गया समय
रेलवे प्रशासन ने नोटिस में 12 अगस्त 2026 तक जमीन खाली करने की समय सीमा तय की है. अधिकारियों ने कहा है कि यदि तय अवधि के भीतर आदेश का पालन नहीं किया गया तो रेलवे अधिनियम और अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी. जारी आदेश की प्रति संबंधित रेलवे अधिकारियों को भी उपलब्ध कराई गई है, ताकि समय सीमा पूरी होने के बाद आगे की प्रक्रिया तय नियमों के अनुसार पूरी की जा सके. रेलवे की इस कार्रवाई के बाद बारीगोड़ा में लंबे समय से रह रहे कई परिवारों के बीच चिंता का माहौल है. हालांकि, इस मामले में प्रभावित लोगों की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.