Simdega: सिमडेगा के ठेठईटांगर थाना क्षेत्र में दर्ज दुष्कर्म के एक मामले में सिमडेगा की एडीजे नरंजन सिंह की अदालत ने आरोपी ताहिर अंसारी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 25 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है।
शौच के लिए निकली युवती को बनाया था निशाना
अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी ताहिर अंसारी कर्रा क्षेत्र का रहने वाला था और ठेठईटांगर में किराये के मकान में रहकर जलमीनार निर्माण कार्य में लगा हुआ था। आरोप है कि वह स्थानीय आदिवासी युवती पर काफी समय से नजर रखे हुए था। 21 मई 2024 की सुबह जब युवती शौच के लिए घर से निकली, तब आरोपी ने उसका पीछा किया और सुनसान स्थान पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
एफआईआर दर्ज होने के बाद हुई गिरफ्तारी
घटना के बाद पीड़िता की शिकायत पर ठेठईटांगर थाना में आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ताहिर अंसारी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक निशि कच्छप ने अदालत में आठ गवाहों के बयान और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किए। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही ₹25 हजार का अर्थदंड भी लगाया।