Jamshedpur News: जमशेदपुर के होटल साहू पर स्वामित्व और कब्जे को लेकर चल रहे विवाद में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. यह मामला वर्ष 2008 में बिहार स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन (BSFC) की नीलामी के जरिए होटल खरीदने वाली विमला देवी की ओर से दायर याचिका से जुड़ा है. अदालत के निर्देश के बाद बीते शुक्रवार को BSFC ने होटल का कब्जा अपने हाथ में ले लिया.
हालांकि, होटल परिसर से जुड़ी 10 दुकानों को फिलहाल सील नहीं किया गया है. अदालत ने इन दुकानों को संचालित करने की अनुमति दी है. लेकिन इन दुकानों से मिलने वाला किराया अब BSFC को मिलेगा. इसकी वजह यह है कि विमला देवी की ओर से होटल साहू की नीलामी की पूरी राशि अब तक जमा नहीं की गई है. ऐसे में फिलहाल संपत्ति पर BSFC का अधिकार बरकरार रहेगा.
मामले की सुनवाई के दौरान BSFC की ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार यादव ने पक्ष रखा. सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत ने BSFC को पूरे मामले की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया. साथ ही अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की गई है.
कर्ज नहीं चुकाने पर हुई थी नीलामी
जानकारी के अनुसार, होटल साहू के मूल मालिक ने होटल निर्माण के लिए BSFC से ऋण लिया था. समय पर कर्ज का भुगतान नहीं होने के कारण निगम ने होटल को अपने कब्जे में लेकर उसकी नीलामी कर दी थी. वर्ष 2008 में आयोजित इस नीलामी में विमला देवी ने होटल साहू खरीदा था. इसके बाद से ही संपत्ति के कब्जे को लेकर विवाद जारी है.