Jharkhand: झारखंड हाईकोर्ट ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई (PLFI) से कथित रूप से जुड़े शुभम पोद्दार को जमानत दे दी है। खूंटी जिले में दर्ज रंगदारी और फायरिंग से जुड़े मामले में अदालत ने उन्हें सशर्त राहत प्रदान की है। पुलिस के अनुसार, शुभम पोद्दार के खिलाफ खूंटी थाना क्षेत्र में एक क्रशर संचालक से रंगदारी मांगने का मामला दर्ज किया गया था। आरोप है कि संचालक द्वारा रकम नहीं देने पर क्रशर परिसर में हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाने की घटना को अंजाम दिया गया। इसी मामले में पुलिस ने शुभम पोद्दार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा था।
दो निजी मुचलकों पर मिली जमानत
मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने शुभम पोद्दार को 25-25 हजार रुपये के दो निजी मुचलके भरने की शर्त पर जमानत देने का आदेश दिया। हाईकोर्ट में शुभम पोद्दार की ओर से अधिवक्ता अमन कुमार राहुल ने पैरवी की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका स्वीकार कर ली।
2025 में दर्ज हुआ था मामला
यह मामला खूंटी थाना में वर्ष 2025 के दौरान दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोप लगाया था कि रंगदारी नहीं मिलने पर क्रशर संचालक को धमकाने के उद्देश्य से फायरिंग कराई गई थी। फिलहाल इस मामले में आगे की न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी।