Ranchi News : धनबाद में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई जज कॉन्फ्रेंस रूम में हुई, जहां चीफ जस्टिस एमएस सोनक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुना।
केंद्र के साथ बैठक कर समाधान निकालने का निर्देश
सुनवाई के दौरान धनबाद के एसएसपी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी, बीसीसीएल के सीएमडी और धनबाद नगर आयुक्त मौजूद रहे। कोर्ट ने कहा कि धनबाद में प्रदूषण की समस्या के स्थायी समाधान के लिए राज्य सरकार को केंद्र सरकार के साथ बैठक करनी चाहिए।
अदालत ने प्रदूषण कम करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) तैयार करने का सुझाव भी दिया। कोर्ट के अनुसार, SOP के जरिए प्रदूषण नियंत्रण में शामिल विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी तय की जा सकेगी और जरूरी कदमों को व्यवस्थित तरीके से लागू किया जा सकेगा।
ग्रामीण एकता मंच ने दाखिल की है जनहित याचिका
धनबाद में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर ग्रामीण एकता मंच की ओर से जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि धनबाद नगर निगम की ओर से प्रदूषण रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।
प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि धनबाद में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए जा रहे कई उपाय जमीन पर प्रभावी नजर नहीं आ रहे हैं और कुछ कार्रवाई केवल कागजों तक सीमित है।
बीसीसीएल ने बताया- कोयला ढककर हो रही ढुलाई
सुनवाई के दौरान बीसीसीएल की ओर से अपना पक्ष रखते हुए बताया गया कि कोयले की ढुलाई ढककर की जा रही है। धूल को नियंत्रित करने के लिए लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है और सफाई व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जा रहा है।
बीसीसीएल ने कोर्ट को बताया कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए जा रहे कार्यों की समय-समय पर निगरानी भी की जाती है। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने प्रदूषण की समस्या के स्थायी समाधान के लिए संबंधित विभागों को मिलकर काम करने पर जोर दिया।