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  • 2026-08-14

NALSAR Enrollment Row: नलसार लॉ यूनिवर्सिटी मामले में BCI को सुप्रीम कोर्ट का झटका,CJI बोले- लोकतांत्रिक व्यवस्था में आवाज उठाने से नहीं रोक सकते

 NALSAR Enrollment Row:  तेलंगाना की प्रतिष्ठित NALSAR लॉ यूनिवर्सिटी के 2026 बैच के छात्रों के वकालत पंजीकरण पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी BCI की ओर से लगाई गई रोक को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लिया है. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने BCI के इस कदम पर सवाल उठाए. भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI सूर्यकांत ने कहा कि छात्रों को अपनी जायज मांगों और समस्याओं को शांतिपूर्ण तरीके से उठाने का संवैधानिक अधिकार है. अदालत ने यह भी साफ किया कि छात्रों के अधिकारों को प्रभावित करने वाला कोई भी फैसला लेने से पहले कानून में तय प्रक्रिया का पालन जरूरी है.

शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा:- सुप्रीम कोर्ट 
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में छात्रों को अपनी शिकायत और मांग रखने की आजादी होनी चाहिए. NALSAR के छात्र भी विश्वविद्यालय से जुड़ी अपनी समस्याओं को लेकर प्रशासन के सामने शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे.

अदालत का कहना था कि किसी भी छात्र के मौलिक और संवैधानिक अधिकार पर असर डालने वाला कदम बिना निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के नहीं उठाया जा सकता. यानी छात्रों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन अपने आप में ऐसा आधार नहीं हो सकता, जिसके चलते उनके भविष्य पर असर डालने वाला फैसला लिया जाए.

BCI के अधिकार क्षेत्र और दखल पर उठे सवाल 
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने इस मामले में BCI के हस्तक्षेप को लेकर भी सवाल उठाए. अदालत ने यह जानना चाहा कि जब छात्र अपनी समस्याओं को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन से बातचीत कर रहे थे और न्यायिक प्रक्रिया का रास्ता भी खुला था, तब नियामक संस्था की ओर से इस तरह हस्तक्षेप करना कितना उचित था.

बार काउंसिल ऑफ इंडिया देश में वकालत की प्रैक्टिस को नियंत्रित करने और कानूनी शिक्षा के मानक तय करने वाली प्रमुख नियामक संस्था है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद इस मामले में BCI के अधिकार क्षेत्र और उसकी सीमाओं को लेकर चर्चा शुरू हो गई है.
 
NALSAR के छात्रों और BCI के बीच आखिर क्या कुछ था पूरा विवाद?  
पूरा मामला NALSAR लॉ यूनिवर्सिटी के छात्रों के कैंपस और शिक्षा से जुड़ी कुछ आंतरिक समस्याओं से शुरू हुआ. छात्र इन मुद्दों को लेकर लंबे समय से विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने अपनी मांगें रख रहे थे. इसी दौरान छात्रों ने अपनी मांगों के समर्थन में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन शुरू किया.

मामला तब गंभीर हो गया जब BCI ने एक आदेश जारी करते हुए NALSAR के 2026 बैच के छात्रों के वकालत पंजीकरण पर रोक लगा दी. वकालत का पंजीकरण सीधे छात्रों के पेशेवर भविष्य से जुड़ा हुआ है. ऐसे में BCI के इस फैसले के बाद छात्रों के सामने अपने करियर को लेकर बड़ी चिंता पैदा हो गई.

इसके बाद विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया. अब अदालत में यह सवाल भी सामने है कि छात्रों की मांगों और उनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन के जवाब में उनके वकालत पंजीकरण पर रोक लगाने का फैसला कानूनी रूप से कितना उचित था.

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर भी चर्चा
NALSAR देश के प्रमुख विधि संस्थानों में शामिल है. इसलिए इस मामले की सुनवाई पर सिर्फ छात्रों और विश्वविद्यालय की ही नहीं, बल्कि पूरे कानूनी और शैक्षणिक क्षेत्र की नजर है.

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आगे चलकर विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता और छात्रों के संवैधानिक अधिकारों को लेकर महत्वपूर्ण असर डाल सकती है. खासकर तब जब किसी छात्र संगठन या विद्यार्थियों के शांतिपूर्ण विरोध के कारण उनके शैक्षणिक या पेशेवर भविष्य पर असर डालने वाला कदम उठाया जाता है.

अगली सुनवाई में BCI से मांगा जा सकता है जवाब
अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर है. आगे की कार्यवाही में BCI को अपने आदेश और 2026 बैच के छात्रों के वकालत पंजीकरण पर लगाई गई रोक के कानूनी आधार को लेकर अदालत के सामने स्थिति स्पष्ट करनी होगी.

फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि छात्रों के शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने के अधिकार और उनके भविष्य से जुड़े फैसलों को अदालत गंभीरता से देख रही है. आने वाली सुनवाई में इस विवाद की दिशा और BCI के आदेश को लेकर स्थिति और साफ होने की उम्मीद है.



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