National News: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में 20 अगस्त को प्रस्तावित सुनवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है।
सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने राहुल गांधी की याचिका पर शिकायतकर्ता, सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ED) समेत संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत में पक्ष रखा।
हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी
मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश से जुड़ा है, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ लगाए गए आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच के संबंध में सीबीआई और ईडी को कार्रवाई करने की छूट दी गई थी। इसी आदेश को राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सीबीआई, ईडी और अन्य संबंधित अधिकारियों को मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं करने का निर्देश दिया है।
अगली सुनवाई तक हाईकोर्ट की कार्यवाही रहेगी स्थगित
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि 20 अगस्त को होने वाली सुनवाई को तब तक स्थगित रखा जाए, जब तक सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी की याचिका पर आगे सुनवाई नहीं कर लेता। अदालत ने यह व्यवस्था फिलहाल अंतरिम तौर पर दी है। अब मामले में सीबीआई, ईडी और अन्य पक्षों के जवाब आने के बाद सुप्रीम कोर्ट आगे की सुनवाई करेगा।
भाजपा कार्यकर्ता ने लगाए हैं आय से अधिक संपत्ति के आरोप
यह मामला कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर की ओर से दायर याचिका से जुड़ा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी के पास उनकी घोषित आय के मुकाबले अधिक संपत्ति है। शिकायतकर्ता ने इस मामले की जांच कराने की मांग की है।
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में 20 अगस्त को होने वाली कार्यवाही पर रोक लग गई है। मामले में आगे की दिशा सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई और संबंधित एजेंसियों के जवाब के बाद तय होगी।