Jharkhand Law Officer Recruitment: झारखंड में लॉ ऑफिसर के पदों पर होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया फिलहाल आगे नहीं बढ़ेगी. झारखंड हाईकोर्ट ने लॉ ऑफिसर नियुक्ति नियमावली-2026 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है. अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक इस मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक लॉ ऑफिसर की नियुक्ति से जुड़ी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाए. इस पर राज्य के महाधिवक्ता रोहित राय ने कोर्ट के सामने सहमति जताई.
8 सितंबर को फिर होगी सुनवाई
मामले में अब राज्य सरकार को अपना पक्ष कोर्ट में रखना है. सरकार के जवाब के बाद याचिकाकर्ता की ओर से भी अपना पक्ष रखा जाएगा. हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 8 सितंबर की तारीख तय की है.
नियमावली के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे अधिवक्ता
यह मामला अधिवक्ता लाल ज्ञान रंजन नाथ शाहदेव की ओर से दायर याचिका से जुड़ा है. याचिका में झारखंड लॉ ऑफिसर नियुक्ति नियमावली-2026 के आधार पर पदों के लिए आवेदन मंगाने की प्रक्रिया को चुनौती दी गई है. याचिकाकर्ता ने नियमावली के कुछ प्रावधानों पर भी सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि इन प्रावधानों में कुछ बातें कानून के अनुरूप नहीं हैं.
इसी आधार पर नई नियमावली के साथ-साथ इसके तहत लॉ ऑफिसर पदों के लिए आवेदन मंगाने की प्रक्रिया को भी चुनौती दी गई है.
याचिकाकर्ता की ओर से रखा गया पक्ष
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रितु कुमार ने हाईकोर्ट के सामने दलीलें रखीं. अब कोर्ट के सामने राज्य सरकार का जवाब आने के बाद मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी. फिलहाल हाईकोर्ट के निर्देश के कारण लॉ ऑफिसर नियुक्ति से जुड़ी प्रक्रिया पर रोक रहेगी.