Ranchi News: झारखंड सरकार की ओर से विभिन्न परीक्षाओं और उनसे जुड़ी नियुक्तियों को रद्द करने के फैसले को चुनौती देने वाली चार याचिकाओं पर गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने JSSC-CGL और CDPO परीक्षा का विज्ञापन रद्द करने के सरकार के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी।
JSSC-CGL और CDPO मामले में सरकार से जवाब तलब
याचिकाकर्ताओं ने CDPO यानी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी परीक्षा का विज्ञापन रद्द करने के फैसले को चुनौती दी है। इसके अलावा JSSC-CGL परीक्षा और उससे संबंधित नियुक्तियों को रद्द करने के सरकार के आदेश के खिलाफ भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। अदालत ने CDPO और JSSC से जुड़े मामलों में राज्य सरकार और संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है।
JPSC की 11वीं से 13वीं परीक्षा और नियुक्तियों का मामला भी शामिल
सुनवाई के दौरान JPSC की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति रद्द करने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर भी पक्ष रखा गया। इन मामलों में याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अमृतांश वत्स और पीएएस पति ने अदालत में दलीलें पेश कीं।
गौरतलब है कि CID जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर राज्य सरकार ने 18 अगस्त की देर रात कई परीक्षाओं को रद्द करने का ऐलान किया था। इसके बाद कार्मिक प्रशासनिक विभाग की ओर से संबंधित अधिसूचना जारी की गई। इसमें 22 परीक्षाओं को रद्द करने, 6 परीक्षाओं की प्रक्रिया स्थगित करने और 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में रखने की बात कही गई है। अब हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद इन परीक्षाओं और नियुक्तियों से जुड़े मामलों में सरकार के फैसले पर न्यायिक समीक्षा का रास्ता खुल गया है।