Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई से जुड़े मामले में Sun Plant Agro Limited के निदेशक गिरिजा शंकर कुमार को राहत दी है। अग्रिम जमानत की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने निर्देश दिया कि यदि याचिकाकर्ता समन के मुताबिक निचली अदालत में आत्मसमर्पण कर जमानत की अर्जी दाखिल करते हैं, तो संबंधित अदालत उनकी जमानत याचिका पर कानून के प्रावधानों के तहत विचार करे।
धारा 420 और 120-बी समेत इन कानूनों के तहत मामला
सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि गिरिजा शंकर कुमार से जुड़े मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 120-बी के तहत आरोप लगाए गए हैं। इसके साथ ही Prize Chits and Money Circulation Scheme Banning Act की धारा 3 और 4 के तहत भी मामला दर्ज है।
अदालत के समक्ष यह भी जानकारी रखी गई कि इन धाराओं के तहत अधिकतम सजा सात वर्ष तक हो सकती है।
158 करोड़ की देनदारी में 156.74 करोड़ रुपये लौटाने का दावा
सुनवाई के दौरान यह भी बताया गया कि SEBI के आदेश के तहत कंपनी पर 158 करोड़ रुपये की देनदारी थी। इसमें से कंपनी की ओर से 156.74 करोड़ रुपये की राशि वापस की जा चुकी है।
मामला RC Case No. 80(S)/2017-R से संबंधित है, जिसकी सुनवाई धनबाद स्थित CBI की विशेष अदालत में चल रही है। इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और जांच पूरी होने की बात अदालत को बताई गई।
याचिकाकर्ता ने जांच में सहयोग करने की बात कही
गिरिजा शंकर कुमार की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया कि इस मामले में उन्हें कभी गिरफ्तार नहीं किया गया। उनकी ओर से यह भी कहा गया कि उन्होंने जांच के दौरान एजेंसी के साथ सहयोग किया है।
अदालत को यह जानकारी भी दी गई कि गिरिजा शंकर कुमार Sun Plant Agro Limited के अलावा Sun Plant Bio Energy Private Limited के निदेशकों में शामिल हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब निचली अदालत में सरेंडर करने और जमानत अर्जी दाखिल करने की स्थिति में उनकी याचिका पर कानून के अनुसार विचार किया जाएगा।