Jharkhand High Court: झारखंड हाईकोर्ट से JSSC-CGL से नियुक्त 245 कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है. सोमवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने इनकी नियुक्ति रद्द करने के सरकारी आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत में हुई. कोर्ट ने राज्य सरकार और JSSC से जवाब मांगा है. दोनों पक्षों को 15 सितंबर तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है.
यह विवाद JSSC-CGL के विज्ञापन संख्या 10/2023 से संबंधित है. निरोज समेत 245 कर्मचारियों ने नियुक्तियां रद्द किए जाने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ताओं की ओर से वरीय अधिवक्ता राजीव रंजन के साथ अधिवक्ता दीपांकर और श्रेय मिश्रा ने पक्ष रखा.
22 परीक्षाओं को किया गया था रद्द
दरअसल, CID जांच में सामने आए तथ्यों के बाद राज्य सरकार ने 18 अगस्त की देर रात भर्ती परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया था. सरकार ने 22 परीक्षाएं रद्द करने, 6 परीक्षाओं की प्रक्रिया रोकने और 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में रखने की जानकारी दी थी. वर्ष 2014 से हुई विभिन्न नियुक्ति परीक्षाओं में संभावित गड़बड़ी की जांच कराने की भी बात कही गई थी. इसके बाद कार्मिक विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की.
अब JSSC-CGL के 245 कर्मचारियों से जुड़ी नियुक्ति का मामला हाईकोर्ट के सामने है और अगली सुनवाई में सरकार तथा JSSC के जवाब के बाद स्थिति और स्पष्ट होगी.