Ranchi: रांची में स्थित सिल्ली अंचल कार्यालय के अमीन गणेश महतो की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई. मामला 8 हजार रुपये रिश्वत लेने के आरोप से जुड़ा है. एसीबी के विशेष न्यायाधीश की अदालत में दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें रखीं. सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया. अदालत 10 सितंबर को गणेश महतो की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाएगी.
पहले भी खारिज हो चुकी है जमानत
गणेश महतो की ओर से 7 सितंबर को दोबारा जमानत के लिए आवेदन दिया गया था. इससे पहले भी अदालत उसकी जमानत याचिका खारिज कर चुकी है. ऐसे में दूसरी बार दाखिल की गई याचिका पर आने वाला फैसला आरोपी के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
जमीन की नापी के बाद मांगी गई रकम
पूरा मामला जमीन की मापी के बाद रिपोर्ट और नक्शा तैयार करने से जुड़ा है. शिकायतकर्ता वासुदेव महतो ने 20 डिसमिल जमीन की नापी के लिए 16 दिसंबर 2025 को ऑनलाइन आवेदन किया था. इसके बाद सिल्ली अंचल में अमीन के पद पर तैनात गणेश महतो ने 10 फरवरी 2026 को जमीन की नापी की. आरोप है कि नापी पूरी होने के बाद रिपोर्ट और नक्शा तैयार करने के बदले अमीन ने वासुदेव महतो से 8 हजार रुपये मांगे.
रिश्वत देने के बजाय एसीबी से की शिकायत
वासुदेव महतो ने रिश्वत देने से इनकार कर दिया. इसके बाद उन्होंने मामले की शिकायत रांची एसीबी से की. शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने पहले मामले का सत्यापन कराया. शिकायत सही पाए जाने के बाद टीम ने कार्रवाई की तैयारी की.
जाल बिछाकर पकड़ा गया अमीन
एसीबी की टीम ने इसके बाद जाल बिछाया. कार्रवाई के दौरान गणेश महतो को कथित तौर पर 8 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया गया. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया था. अब उसकी जमानत याचिका पर अदालत का फैसला 10 सितंबर को आएगा.