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  • 2026-09-10

Jharkhand High Court: हजारीबाग ट्रैफिक व्यवस्था और अतिक्रमण मामले में हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

Jharkhand High Court: झारखंड हाईकोर्ट ने हजारीबाग की ट्रैफिक व्यवस्था और सड़कों पर अतिक्रमण के मामले में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है. अदालत ने सरकार को 14 सितंबर तक अब तक किए गए कामों की जानकारी देने को कहा है.

सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता अच्युत स्वरूप मिश्रा ने ट्रैफिक लाइट प्रोजेक्ट का मुद्दा उठाया. उन्होंने बताया कि पहले इसकी लागत 39 करोड़ रुपये बताई गई थी, लेकिन कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इसे घटाकर करीब 5 करोड़ रुपये किया गया.

अतिक्रमण और पार्किंग पर भी सवाल
प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि सरकार और हजारीबाग नगर निगम की ओर से कई बार शपथ पत्र दाखिल किए गए, लेकिन जमीनी स्तर पर ट्रैफिक व्यवस्था में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ. शहर में अतिक्रमण और पार्किंग की समस्या अब भी बनी हुई है. पिछली सुनवाई में खराब CCTV कैमरों और ट्रैफिक लाइट नहीं लगाए जाने का मुद्दा भी सामने आया था.

14 सितंबर तक सरकार को देना होगा अपडेट
अदालत को हजारीबाग की मौजूदा स्थिति और ट्रैफिक सुधार के सुझावों से जुड़ा संक्षिप्त नोट सौंपा गया. इसके बाद हाईकोर्ट ने सरकार को भी 14 सितंबर तक किए गए कामों का ब्योरा संक्षिप्त नोट के रूप में देने का निर्देश दिया. पिछली सुनवाई में अदालत को बताया गया था कि 28 अगस्त 2025 के आदेश का पूरी तरह पालन नहीं हुआ है. खराब CCTV के कारण चोरी और छिनतई जैसी घटनाओं पर निगरानी में भी परेशानी की बात सामने आई थी.

अब सरकार की रिपोर्ट के बाद मामले में हाईकोर्ट का अगला रुख सामने आएगा.


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