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  • 2026-09-11

Ranchi News: जमीन के म्यूटेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन को हाईकोर्ट ने माना वैध, डिजिटल प्रक्रिया पर दिया जोर

Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट ने जमीन के म्यूटेशन यानी दाखिल-खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को सही ठहराया है. जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने कहा कि बिहार टेनेंट्स होल्डिंग्स (मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स) एक्ट, 1973 की धारा 11 में ऑनलाइन आवेदन शब्द का उल्लेख भले नहीं है, लेकिन मौजूदा डिजिटल दौर में निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन करना कानून की शर्त को पूरा करता है.


अदालत ने यह फैसला मदन मोहन प्रसाद की याचिका पर सुनाया. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को तत्काल ऑनलाइन म्यूटेशन फॉर्म भरने का निर्देश दिया.

ऑनलाइन आवेदन में परेशानी होने पर मिलेगी सहायता

हाईकोर्ट ने कहा कि ऑनलाइन आवेदन भरने में परेशानी होने की स्थिति में याचिकाकर्ता जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA) के माध्यम से पैरा-लीगल वालंटियर की सहायता ले सकता है.


अदालत ने निर्देश दिया कि आवेदन दाखिल होने के बाद संबंधित अधिकारी उस पर निर्णय लें और इसकी जानकारी याचिकाकर्ता को उपलब्ध कराएं. निर्देश जारी करने के बाद हाईकोर्ट ने मदन मोहन प्रसाद की याचिका का निष्पादन कर दिया.

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