रांची: झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में विकास और प्रशासन से जुड़े कुल 27 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक का मुख्य निर्णय झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के आयोजन को लेकर रहा, जो 1 अगस्त से 7 अगस्त 2025 तक चलेगा।
बैठक में लिए गए कुछ प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं :
सिल्ली-बंता-हजाम टीकर-रंगामाटी पथ (MDR-25) की गुणवत्ता सुधार (IRQP) हेतु ₹32.70 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
कुम्हरिया मोड़ से संग्रामपुर तक की सड़क (6.33 किमी) के पुनर्निर्माण के लिए ₹38.89 करोड़ की मंजूरी।
साहेबगंज के करमाटांड से जुराल तक की 12.70 किमी सड़क के चौड़ीकरण व मजबूतीकरण के लिए ₹121.74 करोड़ की स्वीकृति।
डॉ. अभिनीति सिद्धार्थ (नयाभुसूर, रांची) और डॉ. स्नेहा सिंह (नाला, जामताड़ा) को सेवा से बर्खास्त किया गया।
डॉ. अरविन्द कुमार लाल, पूर्व प्रभारी सिविल सर्जन, जमशेदपुर की बर्खास्तगी निरस्त की गई।
पूर्व मंत्री स्व. जगरनाथ महतो की चेन्नई में कराई गई इलाज की राशि ₹44.83 लाख की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति दी गई।
न्यायाधीश दिनेश कुमार मिश्रा की एयर एम्बुलेंस चिकित्सा व्यय ₹5.75 लाख की प्रतिपूर्ति पर भी मुहर लगी।
सरकारी कर्मियों को 1 जनवरी 2025 से महंगाई भत्ता (6ठा और 5वां वेतनमान) बढ़ाने की स्वीकृति। पेंशनभोगियों को भी महंगाई राहत में वृद्धि का लाभ मिलेगा।
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत एकीकृत पेंशन योजना के संचालन को मंजूरी।
झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर स्व. भगत चरण महान्ती को ACP/MACP लाभ और याचिकाकर्ता उमेश पासवान और राम बिनय शर्मा की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति।
कुमुदिनी टुडू, पूर्व अंचल अधिकारी, नामकुम को दो वेतनवृद्धि पर रोक की सजा बरकरार।
शिव कुमार प्रसाद, सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी के चिकित्सा व्यय ₹10.20 लाख की प्रतिपूर्ति।
झारखंड अवर शिक्षा सेवा के तहत आवश्यकतानुसार पदों का प्रत्यर्पण व स्वीकृति।
Spineless Cactus Plantation परियोजना में 4 संस्थाओं के साथ Non-Financial MoU की मंजूरी।
राज्य के सभी थानों के लिए नए दोपहिया और चारपहिया वाहन क्रय को हरी झंडी।
झारखंड उत्पाद निगम के माध्यम से नई खुदरा उत्पाद नीति लागू होने तक वैकल्पिक व्यवस्था को मंजूरी।
District Courts में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और AV मीन्स से जुड़ी नियमावली को राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।
षष्ठम विधानसभा का मानसून सत्र 1 से 7 अगस्त 2025 तक बुलाने को कैबिनेट की मंजूरी। न्यायालय के आदेश पर खान निरीक्षकों की सेवा पुष्टि में परीक्षा अर्हता में छूट।
संस्था निबंधन नियमावली 2025 के गठन को स्वीकृति।
छात्रा माधुरी खालखो को विशेष परिस्थिति में छात्रवृत्ति नियमों में शिथिलता देकर लाभ देने की अनुमति।
बिहार पंचायत राज निगम के कर्मियों के बकाया वेतन के लिए आकस्मिक निधि से अग्रिम निकासी की स्वीकृति।
इन सभी निर्णयों से राज्य की बुनियादी सुविधाएं, प्रशासनिक पारदर्शिता, कर्मचारियों और पेंशनधारियों के हित, साथ ही स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।