आदित्यपुर : सरायकेला सिविल सर्जन सरयू प्रसाद सिंह के निर्देशानुसार आदित्यपुर एवं आर आई टी थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में सिगरेट, तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 कोटपा की धारा 4, 6ए, 6बी तथा पीईसीए के अंतर्गत सघन छापामारी अभियान चलाया गया।
छापामारी अभियान के तहत में जिला छापामारी दल की ओर से एफएसओ अदिति सिंह, संबंधित थाना प्रभारी एवं जिला परामर्शी द्वारा संयुक्त रूप से क्षेत्र के कुल 20 दुकानों का निरीक्षण किया गया।
जांच के क्रम में तीन दुकानों को कोटपा का अधिनियम का उल्लंघन करते पाया गया, जिससे कुल ₹600 की अर्थदंड वसूली गई।
जांच के दौरान दुकानदारों को कोटपा झारखंड संशोधन अधिनियम 2021 के तहत किए गए प्रमुख प्रावधानों से अवगत कराया गया।
कोटपा 2003 की धारा 4 के संशोधन के अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान एवं तंबाकू गुटखा थूकने पर 1000 का जुर्माना लगाया जाएगा। धारा 4 (अ) के तहत हुक्का बार पूर्णतः प्रतिबंध है, उल्लंघन की स्थिति में एक लाख रुपया तक का जुर्माना एवं 3 वर्ष तक का कारावास का प्रावधान है।
धारा 6 के अनुसार 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद की खरीद बिक्री प्रतिबंध है, उल्लंघन करने पर ₹1000 का जुर्माना लगाया जाएगा। धारा( 6बी) के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों, अस्पताल और सार्वजनिक कार्यालय एवं न्यायालय के 100 मीटर की परिधि में तंबाकू उत्पाद की बिक्री प्रतिबंध है, उल्लंघन की स्थिति पर ₹1000 का जुर्माना लगाया जा सकता है।
सभी होटल एवं रेस्टोरेंट संचालकों को गैर धूम्रपान क्षेत्र चिन्हित करने एवं स्पष्ट साइनेज लगाने हेतु निर्देशित किया गया हैं। इस संबंध में आदित्यपुर कावेरी रेस्टोरेंट में धारा 4 के तहत सिगनेज प्रदान किया गया, जिसे आदित्यपुर नगर निगम के माध्यम से सभी होटलों में अनिवार्य रूप से प्रदर्शित कराया जाएगा। उल्लंघन की स्थिति में 1000 तक का अधिरोपित किया जाएगा।
तंबाकू उत्पाद विक्रेताओं को निर्देशित किया गया कि खुली सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री न करें यह कानूनी वर्जित है।
इस संबंध में सिविल सर्जन ने जिले के समस्त दुकानदारों एवं संबंधित व्यवसाईयों से आग्रह किया है कि कोटपा संशोधित अधिनियम 2021 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें एवं तंबाकू नियंत्रण की दिशा में प्रशासन का सहयोग करें।