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  • 2025-10-15

Ghatshila By-election: जिला निर्वाचन पदाधिकारी की 45–घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के परिप्रेक्ष्य नागरिकों निर्वाचकों से अपील, मतदाताओं को प्रभावित करने हेतु रिश्वत या डराने-धमकाने की जानकारी जिला नियंत्रण कक्ष के नम्बर पर जरूर दे

Ghatshila: पूर्वी सिंहभूम जिले के आम नागरिकों एवं घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से जिला निर्वाचन पदाधिकारी कर्ण सत्यार्थी द्वारा अपील की गई है कि किसी भी प्रकार के प्रलोभन में नहीं आकर तथा भयमुक्त वातावरण में मतदान करें। भारतीय दंड संहिता की धारा 171ख के अनुसार, कोई भी व्यक्ति यदि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी मतदाता को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने हेतु उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु के रूप में कोई परितोष देता है या लेता है, तो वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय अपराध है ।

इसके अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता की धारा

इसके अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 171ग के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी, निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी देता है या डराने-धमकाने का प्रयास करता है, तो वह भी एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय है। निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु उड़न दस्तों का गठन किया गया है। ये टीमें रिश्वत देने या लेने वालों तथा मतदाताओं को डराने या धमकाने में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई हेतु अधिकृत हैं।

सभी नागरिकों से अपील है कि वे किसी भी प्रकार

सभी नागरिकों से अपील है कि वे किसी भी प्रकार की रिश्वत न लें और न दें। यदि किसी व्यक्ति द्वारा रिश्वत की पेशकश की जाती है या मतदाताओं को डराने-धमकाने से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है, तो इसकी सूचना तत्काल जिला नियंत्रण कक्ष के दूरभाष संख्या 0667-2440111, 0657-2221717, 0657-2221718 पर दें । आपकी सजगता और सहयोग से स्वच्छ, निष्पक्ष एवं भयमुक्त मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी ।
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