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  • 2025-10-22

Jharkhand News: डिप्टी मेयर का चुनाव पार्षद करेंगे, प्रत्यक्ष चुनाव का नियम समाप्त

Jharkhand: आगामी नगर निकाय चुनाव में डिप्टी मेयर का चुनाव पुनः पार्षदों द्वारा किया जाएगा, जैसा कि वर्ष 2015 में हुआ था। झारखंड सरकार ने नगरपालिका अधिनियम में संशोधन कर डिप्टी मेयर के लिए प्रत्यक्ष चुनाव का नियम समाप्त कर दिया है। अब यह पद अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुना जाएगा और किसी भी जाति या धर्म के लोग इसमें भाग ले सकते हैं।

इस व्यवस्था के तहत चुने गए पार्षद ही डिप्टी मेयर का चुनाव

इस व्यवस्था के तहत चुने गए पार्षद ही डिप्टी मेयर का चुनाव करेंगे, और उपाध्यक्षों के पदों में आरक्षण लागू नहीं होगा। राज्य सरकार ने मेयर पद के लिए आरक्षण का नियम तय किया है, लेकिन किसी विशेष वर्ग की महिला के लिए आरक्षण नहीं होगा। यदि किसी निगम का मेयर पद किसी वर्ग के लिए आरक्षित होगा, तो उस वर्ग की महिला और पुरुष दोनों चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं।

इस बदलाव से धनबाद और अन्य नगर निगमों में

इस बदलाव से धनबाद और अन्य नगर निगमों में डिप्टी मेयर के चुनाव में पार्षदों की भूमिका बढ़ जाएगी, जबकि प्रत्यक्ष चुनाव का विकल्प समाप्त हो गया है।

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