Jharkhand News: झारखंड हाईकोर्ट ने चेशायर होम रोड की एक एकड़ जमीन फर्जीवाड़े मामले में न्यूक्लियस मॉल मालिक विष्णु कुमार अग्रवाल की दो याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली. ईडी कोर्ट द्वारा डिस्चार्ज पिटीशन खारिज करने और आरोप गठित करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद ने दोनों फैसले सुरक्षित रखे. कोर्ट ने सभी पक्षों को 4 नवंबर तक संक्षिप्त बहस लिखित रूप में प्रस्तुत करने की छूट दी. तब तक ईडी कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा.
विष्णु कुमार अग्रवाल के खिलाफ पीएमएलए विशेष अदालत में आरोप तय हो चुके हैं. कोर्ट ने उनकी डिस्चार्ज याचिका भी खारिज कर दी थी जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई. बरियातू रोड चेशायर होम रोड की एक एकड़ जमीन गड़बड़ी में ईडी ने ईसीआईआर 5/2023 दर्ज किया. ईडी ने विष्णु अग्रवाल रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन, प्रेम प्रकाश, राजेश राय, भारत प्रसाद, इम्तियास अहमद, अफसर अली सहित 10 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया. 13 अप्रैल 2023 को 22 ठिकानों पर छापेमारी हुई जिसमें फर्जी डीड मुहर कागजात बरामद हुए. 14 अप्रैल को सात आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. पूर्व डीसी छवि रंजन को 4 मई 2023 को गिरफ्तार किया गया.
यह मामला झारखंड में भूमि घोटालों की गहराई उजागर करता है जहां अधिकारी और कारोबारी मिलकर फर्जीवाड़ा करते हैं. हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित रखना ईडी जांच को मजबूत करता है लेकिन देरी से न्याय में बाधा आ सकती है. विष्णु अग्रवाल जैसे बड़े नाम का आरोपी होना सिस्टम पर सवाल उठाता है. कुल मिलाकर यह केस भूमि सुधार और पारदर्शिता की जरूरत पर जोर देता है ताकि आम आदमी का हक सुरक्षित रहे.