No In Entry Jamshedpur: कार्तिक पूर्णिमा और श्री गुरु नानक देव जी के जन्मदिन के अवसर पर 5 नवंबर को शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पूर्वी सिंहभूम ने संयुक्त आदेश जारी कर पांच नवंबर को सुबह छह बजे से रात ग्यारह बजे तक सभी प्रकार के भारी वाहनों के परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. इस प्रतिबंध से बसें मुक्त रहेंगी. यह आदेश सोमवार को जारी किया गया और इसका उद्देश्य त्योहार के दौरान शहर में भीड़भाड़ और संभावित जाम से बचाव करना है.
आदेश के अनुसार भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह वर्जित रहेगी ताकि श्रद्धालुओं और आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो. पुलिस उपाधीक्षक यातायात पूर्वी सिंहभूम ने यह निर्देश जारी किया है जिसे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अनुमोदित किया. आदेश की प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक नगर, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था, अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम, सभी थाना प्रभारियों और यातायात थाना प्रभारियों सहित सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी को भेजी गई है. शहरवासियों से अपील की गई है कि वे इस दौरान यातायात नियमों का पालन करें और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें. पुलिस बल को सतर्क रहने और आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं.
जमशेदपुर पुलिस ने त्योहारों के दौरान यातायात व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए समयबद्ध और स्पष्ट कदम उठाया है. कार्तिक पूर्णिमा तथा श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व जैसे दो बड़े अवसरों का एक साथ पड़ना शहर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को आमंत्रित करता है. साकची, बिष्टुपुर, मानगो, कदमा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में मेला, जुलूस और गुरुद्वारों में विशेष आयोजन होने से सड़कों पर दबाव बढ़ना स्वाभाविक है. भारी वाहनों पर सत्रह घंटे का प्रतिबंध बसों को छोड़कर सभी मालवाहक और व्यावसायिक वाहनों पर लागू है. इससे न केवल जाम की स्थिति पर अंकुश लगेगा बल्कि पैदल यात्रियों, दोपहिया वाहन चालकों और आपात सेवाओं के लिए मार्ग सुरक्षित रहेगा. आदेश की व्यापक प्रसारिता सुनिश्चित करने के लिए अखबारों में विज्ञापन और सभी थाना स्तर तक सूचना पहुंचाना सराहनीय कदम है.