अगर आपका भी ट्रैफिक चालान लंबे समय से पेंडिंग पड़ा हुआ है और आप भी इसे कम पैसों में निपटाना चाहते हैं, तो अब भी आपके पास मौका बचा हुआ है। अगली लोक अदालत जल्द ही लगने वाली है और यही वह अवसर है जब पुराने ट्रैफिक चालान कम फीस में निपटाए जा सकते हैं। कई लोग 13 सितंबर को लगी लोक अदालत में अपना चालान नहीं भर पाए थे, लेकिन उनके लिए अब महत्वपूर्ण खबर है, इस साल एक और लोक अदालत आयोजित की जाएगी।
दरअसल 2025 में कुल चार लोक अदालतें लगनी थीं। इनमें से तीन लोक अदालत 8 मार्च, 10 मई और 13 सितंबर को पहले ही हो चुकी हैं और अब चौथी और अंतिम लोक अदालत 13 दिसंबर 2025 शनिवार को आयोजित होगी। अब अगर कोई इस तारीख के मौके को भी गंवा देता है, तो उसके बाद अगली लोक अदालत 2026 में कब लगेगी, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि फिलहाल उपलब्ध नहीं है।
कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि क्या लोक अदालत में हर तरह का ट्रैफिक चालान माफ हो सकता है? जिसका जवाब है नहीं। लोक अदालत सिर्फ छोटे-मोटे ट्रैफिक उल्लंघनों के मामलों को ही सुनती है। इसमें सीट बेल्ट न लगाना, रेड लाइट जंप करना, जेब्रा लाइन पर गाड़ी रोकना या हेलमेट न पहनना जैसे सामान्य मामलों में राहत मिलती है। लेकिन क्राइम, दुर्घटना या किसी गंभीर उल्लंघन से जुड़े मामलों की सुनवाई लोक अदालत में नहीं होती और ऐसे चालान निपटाए भी नहीं जाते।
लोक अदालत में चालान निपटाने के लिए एक जरूरी प्रक्रिया होती है, जिसके बिना कोई व्यक्ति अदालत में एंट्री नहीं कर सकता। अदालत लगने से कुछ दिन पहले ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर टोकन जारी किए जाते हैं। जिसमें केवल वही लोग लोक अदालत जा सकते हैं, जिन्होंने पहले से ऑनलाइन टोकन ले रखा हो। 13 दिसंबर को लोक अदालत लगने वाली है, इसलिए अनुमान लगाया जा सकता है कि 6 या 7 दिसंबर के आसपास टोकन जारी किया जा सकता हैं, हालांकि इस तारीख की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
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