Jharkhand High Court: झारखंड में 22 परीक्षाओं को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को लेकर हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई. मामला सहायक निदेशक सह वरिष्ठ वैज्ञानिक की बैकलॉग परीक्षा से जुड़ा है. झारखंड हाई कोर्ट ने फिलहाल इस परीक्षा को रद्द करने के सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. अदालत ने सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग यानी JPSC से इस मामले में जवाब मांगा है.
मामले की सुनवाई जस्टिस दीपक रौशन की एकल पीठ में हुई. याचिकाकर्ता मुनीन्द्र प्रकाश ने विज्ञापन संख्या 10/2025 के तहत होने वाली बैकलॉग परीक्षा को रद्द किए जाने के फैसले को चुनौती दी है.
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शुभम मिश्रा ने कोर्ट में पक्ष रखा. उन्होंने परीक्षा रद्द करने के सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए अदालत से राहत देने की मांग की. वहीं, राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता ओइशी दास ने अपना पक्ष रखा. JPSC की तरफ से अधिवक्ता संजय पिपरवाल और प्रिंस कुमार अदालत में पेश हुए.
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने फिलहाल परीक्षा रद्द करने के फैसले पर रोक नहीं लगाई. अदालत ने राज्य सरकार और JPSC को दो सप्ताह के भीतर अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी. उस दिन सरकार और JPSC की ओर से दाखिल किए जाने वाले जवाब के आधार पर मामले में आगे की सुनवाई होगी.