धारा 171 के उल्लंघन पर निगम सख्त
झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 171 का उल्लंघन करते हुए कई निजी संस्थान अपनी प्रचार सामग्री पूरे शहर में जगह-जगह चिपका रहे थे। शहर की सुंदरता और नियमों की अनदेखी को देखते हुए, नगर निगम की बाजार शाखा की टीम ने लगातार अभियान चलाना शुरू कर दिया है। टीम अवैध बैनर-पोस्टर को हटाने, प्रचार सामग्री को जब्त करने और दोषी प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाने का काम कर रही है।
20 संस्थाओं पर ₹5 लाख का कुल जुर्माना
आज इस अभियान के तहत, नगर निगम ने कुल 20 संस्थाओं/प्रतिष्ठानों को चिह्नित किया है और उन पर धारा 600 के तहत बड़ी कार्रवाई की है। प्रत्येक संस्था पर ₹25,000 का जुर्माना लगाया गया है, जिससे जुर्माने की कुल राशि 5 लाख रुपये हो गई है। निगम ने सभी 20 संस्थाओं को 3 दिनों के भीतर यह राशि नगर निगम कार्यालय में जमा करने का सख्त निर्देश दिया है।
ट्रेड लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी
निगम ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर जुर्माना राशि जमा नहीं की जाती है, तो दोषियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, जुर्माना नहीं चुकाने वाले संस्थानों के ट्रेड लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। राँची नगर निगम के अधिकारी ने कहा कि यह कार्रवाई शहर को स्वच्छ, सुंदर और नियम-संगत बनाए रखने के लिए ज़रूरी है, और आगे भी यह अभियान लगातार जारी रहेगा। यह कदम यह सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में कोई भी संस्थान बिना अनुमति के शहर में प्रचार सामग्री न लगाए।