Jharkhand News: गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले पर झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने उनकी क्रिमिनल याचिका पर सुनवाई करते हुए देवघर जिले के मनोहरपुर थाना में दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया है. यह मामला थाना कांड संख्या-281/23 से जुड़ा हुआ था.
प्राथमिकी दर्ज होने के बाद सांसद निशिकांत दुबे ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर न्याय की गुहार लगाई थी. इस याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की पीठ में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सांसद की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार के साथ पार्थ जालान और स्मिता सिन्हा ने पक्ष रखा.
गौ तस्कर के साथ कथित मारपीट मामले में दुबे को बनाया गया था अभियुक्त
निशिकांत दुबे को गौ तस्कर के साथ कथित मारपीट के एक मामले में अभियुक्त बनाया गया था. इस आरोप के आधार पर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. हालांकि अदालत ने मामले के तथ्यों और कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद दर्ज मुकदमे को रद्द करने का आदेश दिया. हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद सांसद निशिकांत दुबे को बड़ी राहत मिली है. अदालत के आदेश से उनके खिलाफ चल रही आपराधिक कार्रवाई समाप्त हो गई है.