International News: पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने तोशाखाना-2 मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तथा उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 17-17 साल की जेल की सजा सुनाई है. यह फैसला संघीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत ने शनिवार को सुनाया.
डॉन की रिपोर्ट के अनुसार मामला एक महंगे बुलगारी ज्वेलरी सेट को बेहद कम कीमत पर हासिल करने से जुड़ा है. विशेष न्यायाधीश केंद्रीय शाहरुख अरजुमंद ने रावलपिंडी की अदियाला जेल में सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया. फिलहाल इमरान खान इसी जेल में बंद हैं.
जुर्माना नहीं देने की स्थिति में अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी
अदालत ने इमरान खान को आपराधिक विश्वासघात के तहत 10 साल और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 7 साल की सजा दी है. बुशरा बीबी को भी उन्हीं धाराओं में कुल 17 साल की सजा सुनाई गई है. दोनों पर 1.64 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने की स्थिति में अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
उच्च न्यायालय में फैसले को चुनौती देने की घोषणा
फैसले के बाद इमरान खान और बुशरा बीबी की कानूनी टीम ने उच्च न्यायालय में फैसले को चुनौती देने की घोषणा की है. दोनों को इस मामले में दिसंबर में औपचारिक रूप से आरोपी बनाया गया था. गौरतलब है कि इमरान खान अगस्त 2023 से विभिन्न मामलों में जेल में बंद हैं. इससे पहले जनवरी 2025 में अल कादिर ट्रस्ट केस में भी उन्हें 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल की सजा सुनाई जा चुकी है.
हालांकि तोशाखाना-1 केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अप्रैल 2024 में सजा पर रोक लगा दी थी. अब कानूनी टीम ने संकेत दिए हैं कि तोशाखाना-2 केस के फैसले को भी हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी.