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  • 2026-01-02

Tobacco, Pan Masala And Cigarette Costly : तंबाकू और पान मसाला होगा महंगा, 1 फरवरी से लागू होगा नया टैक्स ढांचा और स्वास्थ्य उपकर

Delhi: केंद्र सरकार ने तंबाकू उत्पादों और पान मसाला पर लगने वाले करों में बड़े बदलाव की घोषणा की है। आगामी 1 फरवरी, 2026 से इन उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और स्वास्थ्य उपकर प्रभावी हो जाएंगे। यह नया टैक्स सिस्टम मौजूदा जीएसटी दरों के अतिरिक्त होगा।

मुआवजा उपकर की जगह लेगा नया हेल्थ सेस

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, नया स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर उस जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर का स्थान लेगा, जो वर्तमान में इन हानिकारक उत्पादों पर लगाया जा रहा है। सरकार का यह कदम तंबाकू के सेवन को नियंत्रित करने और राजस्व के नए स्रोतों को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

नई कर दरें और वर्गीकरण

अधिसूचना के मुताबिक, 1 फरवरी से प्रभावी होने वाली दरें इस प्रकार होंगी पान मसाला, सिगरेट और तंबाकू, इन पर 40 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा।, बीड़ी पर जीएसटी की दर 18 प्रतिशत निर्धारित की गई है। पान मसाला पर स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर लगेगा, जबकि तंबाकू और संबंधित उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा।

मशीनों के लिए नए नियम अधिसूचित

सरकार ने केवल कर दरों में ही बदलाव नहीं किया है, बल्कि निगरानी के लिए तंबाकू व गुटखा पैकिंग मशीन (क्षमता निर्धारण एवं शुल्क संग्रह) नियम, 2026  को भी अधिसूचित किया है। इसके तहत जर्दा, सुगंधित तंबाकू और गुटखा बनाने वाली मशीनों की क्षमता के आधार पर शुल्क का निर्धारण किया जाएगा।इस बदलाव से तंबाकू उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिससे आम उपभोक्ता की जेब पर सीधा असर पड़ेगा।


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