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  • 2026-06-30

Chakradharpur News : अवैध हथियार रखने के मामले में आरोपी को तीन साल की सजा, 5 हजार रुपये जुर्माना

Chakradharpur News :  पश्चिमी सिंहभूम जिले के आनंदपुर थाना क्षेत्र में वर्ष 2024 में दर्ज अवैध हथियार रखने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।


यह फैसला अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, चक्रधरपुर की अदालत ने मंगलवार को सुनाया। मामले में आनंदपुर निवासी रिंकु साहू के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। उस पर अवैध हथियार (देशी कट्टा) रखने के साथ-साथ प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई से जुड़े होने का आरोप भी था।

साक्ष्यों के आधार पर दोषी करार, आर्म्स एक्ट के तहत सजा

मामले की जांच के दौरान चाईबासा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया। इसके बाद न्यायालय ने उसे तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।


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