Jamshedpur News: जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ बुधवार 18 फरवरी 2026 को सख्त अभियान चलाया गया. नगर परिषद, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने अलग-अलग बाजार इलाकों में छापेमारी कर कार्रवाई की.
यह अभियान स्टेशन रोड गुरुद्वारा से लेकर बाटा चौक, चौक बाजार, धर्मशाला रोड, जुगसलाई फाटक चौक और मारवाड़ी पाड़ा रोड समेत कई क्षेत्रों में चलाया गया. टीम ने स्ट्रीट वेंडर्स, फूल विक्रेताओं और खुदरा दुकानदारों की दुकानों की जांच की.
7 दुकानदारों से प्लास्टिक जब्त, 3 हजार जुर्माना
जांच के दौरान प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक बेचते पाए जाने पर निम्न दुकानों/व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई:
• अमर स्टोर
• सवेरा बेकरी
• रामचंद्र साव
• चतुर्भुज स्टॉल
• राम चाट शॉप
• वाइन शॉप
• सूरज कुमार
इन सभी से करीब 7 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त किया गया. साथ ही कुल 3,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया और भविष्य में ऐसी सामग्री नहीं बेचने की कड़ी चेतावनी दी गई.
120 माइक्रोन से कम प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध
नगर परिषद ने बताया कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम 2021 के अनुसार 30 सितंबर 2021 से 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग और 60 GSM से कम वाले गैर - बुने प्लास्टिक बैग पर रोक है.
इसके अलावा 1 जनवरी 2023 से 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग का निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है. ऐसा करना दंडनीय अपराध है.
इन सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं पर भी रोक
1 जुलाई 2022 से कई एकल प्रयोग प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण और उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. इनमें शामिल हैं:
• प्लास्टिक स्टिक वाले इयर बड्स, गुब्बारों की डंडी, प्लास्टिक झंडे, कैंडी और आइसक्रीम की स्टिक, थर्मोकोल सजावटी सामान
• प्लास्टिक की प्लेट, कप, गिलास, चम्मच, कांटा, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे
• मिठाई के डिब्बों की पैकिंग फिल्म, निमंत्रण कार्ड की प्लास्टिक रैपिंग
• 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर
नगर परिषद की अपील
जुगसलाई नगर परिषद ने आम लोगों और व्यापारियों से अपील की है कि वे प्लास्टिक और थर्मोकोल की जगह जूट, कपड़े और कागज के थैले या अन्य बायोडिग्रेडेबल विकल्प अपनाएं. भोजन के लिए थर्मोकोल की प्लेटों के बजाय साल या अन्य पत्तों से बनी पत्तल का उपयोग करें.
यदि किसी दुकानदार के पास प्रतिबंधित सामग्री है तो वह तुरंत नगर परिषद कार्यालय में जमा कर दे. भविष्य में नियम तोड़ने पर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम और नगर पालिका अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई और आर्थिक दंड लगाया जाएगा.