Jharkhand News: झारखंड सरकार ने सरायकेला-खरसावां जिले के सरायकेला नगर पंचायत में पदस्थापित कार्यपालक पदाधिकारी समीर बोदरा के खिलाफ बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में उनके विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामले को आधार बनाते हुए यह निर्णय लिया गया है.
महिला थाना में दर्ज मामले के बाद कार्रवाई
सरकारी आदेश के अनुसार, चाईबासा के सदर महिला थाना में समीर बोदरा के खिलाफ दर्ज कांड संख्या-03/2026 और जिला प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर निलंबन की कार्रवाई की गई है. मामले के सामने आने के बाद प्रशासनिक महकमे में भी हलचल तेज हो गई थी.
शादी का झांसा देकर शोषण का आरोप
मामला उस समय चर्चा में आया जब कुमारडुंगी क्षेत्र की एक महिला ने समीर बोदरा के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई. महिला का आरोप है कि कार्यपालक पदाधिकारी ने विवाह का भरोसा दिलाकर लंबे समय तक उसका यौन शोषण किया. साथ ही धोखाधड़ी से जुड़े आरोप भी लगाए गए हैं.
सरकार ने अपनाया सख्त रुख
आरोपों की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया और प्रारंभिक रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद समीर बोदरा को उनके पद से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया. विभागीय सूत्रों के अनुसार, मामले की आगे की जांच और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर अगली कार्रवाई तय की जाएगी.
फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और शिकायत में लगाए गए आरोपों की सत्यता की पड़ताल की जा रही है.