Back to Top

Facebook WhatsApp Telegram YouTube Instagram
Push Notification

🔔 Enable Notifications

Subscribe now to get the latest updates instantly!

Jharkhand News26 – fastest emerging e-news channel.
  • 2026-05-23

Jharkhand News: शिक्षकों के तबादला आदेश पर हाईकोर्ट की रोक, शिकायत के आधार पर कार्रवाई पर सवाल

Jharkhand News: झारखंड हाईकोर्ट ने दो सरकारी शिक्षकों के तबादले से जुड़े आदेश को निरस्त करते हुए कहा है कि केवल शिकायत मिलने के आधार पर तबादला करना उचित नहीं माना जा सकता. अदालत ने इसे दंडात्मक प्रकृति की कार्रवाई बताया.

न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने 19 जनवरी 2026 को जारी स्थानांतरण आदेश को रद्द कर दिया. यह मामला देवघर के प्लस टू विद्यालय में कार्यरत शिक्षक सुशील कुमार यादव और श्रीकांत मंडल से जुड़ा था, जिनका तबादला क्रमशः बोकारो और गोड्डा किया गया था.

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अदालत को बताया कि शिक्षकों के खिलाफ न तो विभागीय जांच हुई और न ही कोई कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. इसके बावजूद उनका तबादला कर दिया गया, जो न्यायसंगत नहीं है.

सुनवाई के दौरान यह भी बताया गया कि सुशील कुमार यादव 48 प्रतिशत दिव्यांग हैं और सरकारी नियमों के अनुसार उन्हें गृह जिले में पदस्थापन का लाभ मिलना चाहिए. वहीं श्रीकांत मंडल की पत्नी भी सरकारी शिक्षिका हैं, ऐसे में दोनों को एक ही क्षेत्र में रखने का प्रावधान है.
WhatsApp
Connect With WhatsApp Cannel !