Jharkhand News: झारखंड में सामने आए चर्चित 730 करोड़ रुपये के कथित GST घोटाला मामले में आरोपी कारोबारी विक्की भालोटिया ने अब जमानत के लिए झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया है. उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने ED को चार सप्ताह के भीतर काउंटर एफिडेविट दाखिल करने को कहा है. मामले की अगली प्रक्रिया ED के जवाब के बाद आगे बढ़ेगी.
फर्जी कंपनियों के जरिए ITC हेराफेरी का आरोप
जांच एजेंसियों के अनुसार यह मामला फर्जी कंपनियों और जाली दस्तावेजों के आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) में कथित हेराफेरी से जुड़ा है. आरोप है कि इस पूरे नेटवर्क के जरिए करीब 730 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता की गई. मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू की जांच ED कर रही है. एजेंसी ने इसी आधार पर कार्रवाई शुरू की थी.
PMLA कोर्ट से खारिज हो चुकी है याचिका
इससे पहले विक्की भालोटिया की जमानत याचिका को PMLA कोर्ट ने 25 मई 2026 को खारिज कर दिया था. निचली अदालत के इसी फैसले को चुनौती देते हुए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज पक्ष रख रही हैं, जबकि ED की ओर से अधिवक्ता अमित दास पैरवी करेंगे. अब हाईकोर्ट में ED के जवाब के बाद यह तय होगा कि आरोपी को राहत मिलती है या नहीं.