Jharkhand Suspension: झारखंड सरकार ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अवर सचिव संजय कुमार झा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने 15 जुलाई 2026 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की. सरकार ने उन पर उच्च अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना, संवेदनशील मामले में लापरवाही और मनमाने तरीके से कार्रवाई करने का आरोप लगाया है.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जुड़ा है मामला
मामला राज्य के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों से जुड़ा है. इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त अमिकस क्यूरी (अदालत के मित्र) वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने 11 जुलाई 2026 को सभी राज्यों के गृह सचिवों और संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी.
निर्देशों की अनदेखी का आरोप
सरकार के अनुसार बैठक के बाद उच्च अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि थानों में सीसीटीवी व्यवस्था से संबंधित रिपोर्ट सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत की जाए. आरोप है कि संजय कुमार झा ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया और अपने स्तर पर प्रतिवेदन तैयार कर ईमेल के माध्यम से सीधे वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे के कार्यालय भेज दिया.
नियम-9 के तहत निलंबन
सरकार ने इसे अत्यंत संवेदनशील मामले में गंभीर लापरवाही और अनुशासनहीनता मानते हुए झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9 के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.
निलंबन अवधि के दौरान संजय कुमार झा का मुख्यालय कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखंड, रांची निर्धारित किया गया है. इस अवधि में उन्हें नियमावली, 2016 के नियम-10 के तहत निर्धारित जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा.