Ranchi Crime News: रांची की एक विशेष अदालत ने नाबालिग छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने के आरोपी ट्यूशन शिक्षक अमरेंद्र कुमार राय (उर्फ अमरेंद्र कुमार सिंह) को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. कारावास के साथ-साथ कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इस मामले में अदालत ने 18 मार्च को ही अमरेंद्र को दोषी ठहरा दिया था और सोमवार को सजा के बिंदु पर अंतिम सुनवाई की गई. सुरक्षा कारणों से आरोपी को जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश किया गया था. जानकारी के अनुसार, अमरेंद्र 28 जनवरी 2025 को अपनी गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है.
घटना का घटनाक्रम और गवाहों के बयान
प्राथमिकी के अनुसार, यह शर्मनाक घटना 27 जनवरी की रात को घटी थी, जब सातवीं कक्षा की पीड़िता आरोपी के घर ट्यूशन पढ़ने गई थी. अमरेंद्र ने अन्य सभी विद्यार्थियों को घर भेज दिया और पीड़िता को गणित सिखाने के बहाने रोक लिया. जब छात्रा अकेली रह गई, तब आरोपी ने कमरे की लाइट बुझा दी और गलत नीयत से छात्रा के साथ अश्लील हरकतें कीं. इस केस के ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल पांच गवाहों को अदालत के सामने पेश किया. इन गवाहों के बयानों और पुख्ता सबूतों के आधार पर ही अदालत ने ट्यूशन शिक्षक को इस गंभीर अपराध का दोषी माना और उसे कड़ी सजा सुनाई.