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  • 2026-05-23

Ranchi News: अधिवक्ता महेश तिवारी की सजा पर रोक से अदालत का इनकार, 18 जुलाई को अगली सुनवाई

Ranchi News: हाईकोर्ट के अधिवक्ता महेश तिवारी को सजा पर रोक दिलाने की कोशिश में राहत नहीं मिली है. प्रधान न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने उनकी ओर से दायर मिसलेनियस अपील को खारिज कर दिया है.

अदालत ने दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली मुख्य अपील को सुनवाई के लिए अपर न्याययुक्त कुलदीप की अदालत में स्थानांतरित कर दिया है. मामले की अगली सुनवाई अब 18 जुलाई को निर्धारित की गई है.

महेश तिवारी ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा के खिलाफ अपील करते हुए सजा पर स्थगन की मांग की थी. पिछली सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.

दरअसल, रांची सिविल कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी ने महिला अधिवक्ता ऋतु कुमार से मारपीट के मामले में महेश तिवारी को दोषी मानते हुए दो वर्ष की सजा सुनाई थी. इसी आदेश के खिलाफ उन्होंने उच्च अदालत में अपील दायर की है.
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