Ranchi News: रांची सिविल कोर्ट से चान्हो थाना क्षेत्र के एक मामले में नामजद 11 आरोपियों को बड़ी राहत मिली है. एक परिवार के साथ हिंसक झड़प, डराने-धमकाने और उनके मकान में तोड़फोड़ करने के मामले में इन सभी आरोपियों को कोर्ट ने अग्रिम जमानत की मंजूरी दे दी है. यह आदेश तब आया जब आरोपियों ने कानूनी प्रक्रिया के तहत अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण (सरेंडर) कर बेल की गुहार लगाई थी.
इन लोगों को अदालत से मिली बड़ी राहत
न्यायिक प्रक्रिया के तहत जिन लोगों को कोर्ट ने अग्रिम जमानत का लाभ दिया है, उनमें शकील अंसारी, एजाज हुसैन, अजहर हुसैन, अतीक अंसारी, असगर अंसारी, नेजाम अंसारी, इजहार अंसारी, जसीद अंसारी, हफीज अंसारी, रेहान अंसारी और अरमान अंसारी के नाम शामिल हैं. इन सभी को अब पुलिस द्वारा दर्ज मामले में जेल नहीं जाना होगा.
चान्हो थाने में दर्ज है मामला
इस पूरे विवाद को लेकर स्थानीय चान्हो थाने में कांड संख्या 71/2026 के तहत एक आपराधिक मुकदमा दर्ज है. पीड़ित पक्ष की ओर से पुलिस को दी गई शिकायत में इन सभी आरोपियों पर घर में घुसकर उत्पाद मचाने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने जैसे संगीन आरोप मढ़े गए थे.
जमानत की इस अर्जी पर रांची सिविल कोर्ट के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सार्थक शर्मा की अदालत में कानूनी बहस हुई. सुनवाई के दौरान आरोपियों का पक्ष रखते हुए उनके अधिवक्ता सुशांत कुमार सिंह ने अदालत के सामने मजबूत दलीलें पेश कीं और अपने मुवक्किलों को बेल देने का आग्रह किया.
अदालत ने मामले से जुड़े दोनों पक्षों (अभियोजन और बचाव पक्ष) की दलीलों को विस्तार से सुना. केस के तमाम पहलुओं पर विचार करने के बाद मजिस्ट्रेट ने आरोपियों को अदालत में सरेंडर करने के निर्देश के साथ ही उनकी अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया.