Ranchi News: अपर न्यायायुक्त शैलेंद्र कुमार की अदालत ने हथियार सप्लाई मामले के आरोपी विशाल सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है. अदालत ने उसे बेल देने से इनकार कर दिया.
विशाल सिंह ने 8 जुलाई को जमानत के लिए आवेदन दाखिल किया था. इस मामले में 9 जुलाई को पहली सुनवाई हुई थी. इसके बाद अदालत ने 10 जुलाई को आगे की सुनवाई तय की थी, जहां जमानत याचिका पर फैसला सुनाया गया.
मांडर में हथियार बेचने की सूचना पर हुई थी कार्रवाई
मामला मांडर थाना क्षेत्र का है. पुलिस के अनुसार, 14 अप्रैल 2026 को सूचना मिली थी कि करगे निवासी विशाल सिंह के पास पिस्टल है और वह इसे किसी व्यक्ति को बेचने की तैयारी में है. सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विशाल सिंह को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने उसके पास से हथियार बरामद करने का दावा किया था.
निशानदेही पर दो अन्य आरोपी गिरफ्तार
पुलिस के मुताबिक विशाल सिंह की निशानदेही पर हातमा जंगल में छापेमारी की गई. वहां कथित तौर पर हथियार बेचने की कोशिश कर रहे दो अन्य आरोपियों को पकड़ा गया. गिरफ्तार आरोपियों में मांडर के चौरिया निवासी अभिषेक शर्मा और करगे निवासी करण गोप शामिल हैं. पुलिस ने दोनों के पास से एक-एक पिस्टल बरामद करने की बात कही थी.
तीन पिस्टल और कारतूस बरामद होने का दावा
मांडर पुलिस ने तीनों आरोपियों के पास से कुल तीन पिस्टल और 10 से अधिक कारतूस बरामद करने का दावा किया था. पुलिस के अनुसार, हथियारों की मैगजीन से भी कारतूस मिले थे. मामले में मांडर थाना के दारोगा मनोज करमाली के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
आर्म्स एक्ट और बीएनएस की धाराओं में दर्ज है केस
तीनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की अन्य गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.