Ranchi News: सुखदेवनगर इलाके में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर झारखंड हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। यह मामला न्यायमूर्ति राकेश शंकर की पीठ में सुना गया. कोर्ट ने प्रशासन की कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक रोक लगाने का आदेश दिया है.
सवा करोड़ रुपये का भुगतान
यह याचिका रेनक कुमार समेत 11 लोगों की ओर से दाखिल की गई थी. याचिकाकर्ताओं ने अदालत से अपील की थी कि उनकी जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रोकी जाए. उनका कहना है कि जिस जमीन पर वे रह रहे हैं, उसके लिए उनके पास सेटलमेंट एग्रीमेंट है और उन्होंने इसके लिए लगभग सवा करोड़ रुपये का भुगतान भी किया है। उनका आरोप है कि इन तथ्यों को कोर्ट में पहले सही तरीके से नहीं बताया गया था. हस्तक्षेप करने वालों की ओर से अधिवक्ता गौरव राज ने पक्ष रखा.
मामले में महादेव उरांव ने अपनी 48 डिसमिल जमीन खाली कराने की मांग की थी. इसके बाद कोर्ट ने अक्टूबर 2024 में इस जमीन को खाली कराने का निर्देश सीओ को दिया था.
हाल ही में जिला प्रशासन ने बड़ा तालाब शिव दुर्गा मंदिर रोड स्थित मुंडारी प्रकृति की जमीन पर बने 12 घरों को हटाने का आदेश दिया था. प्रशासन ने बुलडोजर से कार्रवाई भी शुरू कर दी थी. हालांकि, स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया.
जमीन 5.25 लाख रुपये प्रति कट्ठा के हिसाब से खरीदी थी
स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने जमीन 5.25 लाख रुपये प्रति कट्ठा के हिसाब से खरीदी थी और कई वर्षों से यहां मकान बनाकर रह रहे हैं. उनका दावा है कि 38.25 डिसमिल जमीन के लिए उन्होंने कुल मिलाकर करीब 1 करोड़ 8 लाख 93 हजार 750 रुपये का भुगतान किया है. इसके बावजूद अब उन्हें बेदखल किया जा रहा है.
हाईकोर्ट के ताजा आदेश के बाद फिलहाल प्रशासन की कार्रवाई रुक गई है. मामले की अगली सुनवाई में आगे की स्थिति साफ होगी.